झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार (18 सितंबर 2026) को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उस अंतरिम याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने रांची की विशेष PMLA अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी।
मामला रांची के बरगेन (Bargain/Baragain) इलाके की 8.86 एकड़ जमीन के कथित अवैध अधिग्रहण और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है, जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) कर रही है। जून 2026 में स्पेशल PMLA कोर्ट ने सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसके आदेश में की गई टिप्पणियां सिर्फ स्टे याचिका तक सीमित हैं और निचली अदालत मामले को कानून के अनुसार आगे बढ़ाए। मुख्य याचिका (डिस्चार्ज आदेश को चुनौती देने वाली) की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर 2026 को तय की गई है।
आज 19 सितंबर को PMLA कोर्ट में आरोप तय करने की सुनवाई निर्धारित है। हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद हेमंत सोरेन के आज अदालत में पेश होने की संभावना है।















