रांची, 3 दिसंबर 2025
झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स (RIMS) परिसर को पूरी तरह अतिक्रमणमुक्त करने का कड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने रिम्स प्रबंधन और रांची जिला प्रशासन को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि सभी अतिक्रमणकारी परिसर खाली कर दें, वरना बलपूर्वक हटाया जाएगा।मुख्य बिंदु:
- मामला: WP (PIL) 4736/2019 (ज्योति शर्मा बनाम झारखंड राज्य सरकार एवं अन्य)
- कोर्ट ने कहा: रिम्स परिसर में कोई भी अवैध कब्जा/अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
- अतिक्रमणकारियों को 72 घंटे में जगह खाली करने की चेतावनी।
- 72 घंटे बाद भी नहीं हटे तो पुलिस बल के साथ बुलडोजर कार्रवाई होगी।
- अगली सुनवाई: 11 दिसंबर 2025
→ उससे पहले प्रशासन को अनुपालन रिपोर्ट कोर्ट में जमा करनी होगी।
रिम्स प्रबंधन की तत्काल कार्रवाई:
- पूरे परिसर में लाउडस्पीकर और पीए सिस्टम से बार-बार घोषणा शुरू।
- अतिक्रमित स्थानों पर बड़े-बड़े नोटिस चिपकाए जा रहे हैं।
- रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक (SSP) से पुलिस बल की मांग की गई है।
लंबे समय से रिम्स परिसर में दुकानें, झोपड़ियां, अवैध पार्किंग और कब्जे की समस्या चल रही थी। हाईकोर्ट के इस सख्त रुख के बाद अब प्रशासन और रिम्स प्रबंधन ने कमर कस ली है।आने वाले 3-4 दिनों में रिम्स कैंपस में बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलने की पूरी संभावना है।















