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सूफिया हत्याकांड में पत्नी अफशाना खातून दोषी करार

रांची: रांची सिविल कोर्ट ने सोमवार को हत्या के एक मामले में शेखबेलाल और उसकी पत्नी अफशाना खातून को दोषी ठहराया. मामले में अपर न्यायाधीश एमके वर्मा की अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया. मामले में अभियोजन पक्ष ने 19 गवाहों के बयान दर्ज कराए थे, जिसके बाद तमाम सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया. वहीं, कोर्ट अब इस मामले में दोषियों की सजा के बिंदु पर 30 नवंबर को अपना फैसला सुनाएगी. बता दें, 3 जनवरी 2021 को ओरमांझी में युवती की सिर कटी लाश बरामद हुई थी. राजधानी रांची के एक थाना क्षेत्र की घटना, जिसके बाद पूरे शहर में हड़कंप मच गया.

मामले में हंगामे के दौरान सीएम हेमंत के काफिले पर हमला किया गया
इस घटना के बाद राजधानी के कई हिंदू संगठनों ने घटना की कड़ी निंदा की और शहर के अलग-अलग हिस्सों में धरना-प्रदर्शन और हंगामा किया. इतना ही नहीं, संगठन के सदस्यों ने राजधानी के हरमू के किशोरगंज चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत के काफिले पर हमला भी किया. सीएम के काफिले में बाधा डालने के आरोप में प्रशासन ने कई लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद सभी को जेल भेज दिया गया.

जानिए क्या है पूरा मामला
बता दें, 3 जनवरी 2021 को राजधानी रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र में अवैध संबंध को लेकर एक युवती की हत्या कर दी गई थी. घटना के बाद पुलिस ने एक युवती का सिर कटा शव बरामद किया. मामले की जांच के बाद पुलिस ने मृतक महिला की पहचान मांडर के लोयो गांव निवासी सूफिया प्रवीण के रूप में की. लड़की की हत्या अवैध संबंध में की गई थी. महिला का शव बरामद होने के बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई की और 14 जनवरी 2021 को आरोपी शेखबेलाल और उसकी पत्नी अफशाना खातून को गिरफ्तार कर लिया.

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