जमीन घोटाले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की जमानत पर ईडी कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गयी
रांची: जमीन घोटाले में आरोप झेल रहे रांची के पूर्व उपायुक्त (डीसी) छवि रंजन की जमानत याचिका पर रांची पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) स्पेशल कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गयी है. गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से विशेष लोक अभियोजक रमित सत्येन्द्र ने दलीलें पेश कीं, जबकि छवि रंजन की ओर से हाईकोर्ट के वकील अभिषेक चौधरी ने पैरवी की.
छवि रंजन की कानूनी टीम ने उनकी बेगुनाही का दावा करते हुए उनकी जमानत के लिए दलील दी, जबकि ईडी ने तर्क दिया कि छवि रंजन को रांची के डीसी के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान हुए भूमि घोटालों की पूरी जानकारी थी और वे इसमें शामिल थे।
दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद अदालत अब विचार-विमर्श करेगी और अपना फैसला सुनाएगी। ईडी वर्तमान में रांची में भूमि घोटाले से संबंधित दो मामलों की जांच कर रही है, जिसमें छवि रंजन को दोनों मामलों में आरोपी के रूप में नामित किया गया है। जिस विशिष्ट मामले के लिए उन्होंने जमानत मांगी है वह चेशायर होम रोड पर कथित भूमि लेनदेन से संबंधित है, जिसमें फर्जी दस्तावेजों का उपयोग किया गया था।