जमीन कारोबारी अवधेश कुमार गोलीकांड के सभी आरोपियों को कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है
रांची: रांची की एक अदालत ने जमीन कारोबारी अवधेश कुमार यादव पर गोली चलाने के मामले में मुख्य आरोपी की पत्नी अभिलाषा देवी और बेटे हर्षराज समेत नौ अन्य आरोपियों को जमानत देने से सोमवार को इनकार कर दिया. न्याय की अदालत ने सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है. मामले में रांची सीजेएम कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सभी आरोपियों ने न्याय की अदालत में जमानत याचिका दायर की थी.
मामला 14 सितंबर 2023 का है, जब अपराधियों ने राजधानी के कांके ब्लॉक चौक के पास जमीन कारोबारी अवधेश कुमार यादव पर अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे. मामले पर कार्रवाई करते हुए रांची पुलिस ने तकनीकी सहयोग से मुख्य साजिशकर्ता चितरंजन कुमार समेत 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया. हालांकि, इस मामले का एक आरोपी कृष्णा नायक अभी भी फरार है. पुलिस ने चितरंजन समेत सभी 13 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है.