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हिट एंड रन कानून के विरोध में झारखंड में हड़ताल

रांची: हिट एंड रन कानून में सजा सख्त करने के केंद्र सरकार के फैसले का वाहन चालक विरोध कर रहे हैं. आज इस हड़ताल का दूसरा दिन है. झारखंड में हड़ताल का असर पहले दिन यानी 1 जनवरी को देखने को मिला. कई ऐसी बसें हैं जिन्हें खादगढ़ा बस स्टैंड पहुंचना था, लेकिन आंदोलनकारियों ने उन बसों को रास्ते में ही रोक दिया है. जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ गयी है. वहीं, ड्राइवर लगातार केंद्र सरकार के इस कानून का विरोध कर रहे हैं. इस आंदोलन में सबसे ज्यादा प्रभावित बंगाल, बिहार और यूपी से रांची आने वाली बसें हो रही हैं.

महंगाई बढ़ सकती है
हिट एंड रन कानून में सजा सख्त करने के खिलाफ पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. वहीं परिवहन बंद होने से महंगाई भी बढ़ सकती है. वहीं, पेट्रोल पंपों पर डीजल और पेट्रोल की कमी हो सकती है.

क्या कहते हैं ड्राइवर
ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि कोई भी चालक जानबूझकर दुर्घटना नहीं कराता। इस नए कानून के लागू होने से ड्राइवरों को डर है कि अगर उन्होंने घायलों को अस्पताल ले जाने की कोशिश की तो उन्हें भीड़ के गुस्से का सामना करना पड़ेगा. ऐसे में उन्हें जान का खतरा भी हो सकता है. इसलिए सभी ड्राइवर इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं.

हिट एंड रन एक्ट क्या है?
आपको बता दें कि सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार द्वारा ‘हिट एंड रन’ कानून में बदलाव किया गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में संशोधन के बाद अब 10 साल तक की कैद और अधिकतम जुर्माने का प्रावधान है। हिट-एंड-रन मामलों में दोषी ड्राइवर पर 7 लाख रुपये का जुर्माना।

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