रांची में बुधवार सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक धारा 144 लागू कर दी गई…
सरकारी कामकाज में व्यवधान, यातायात व्यवस्था और विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने तथा लोक शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए रांची में धारा 144 लागू कर दी गयी है. सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट, सदर, रांची को आईपीसी की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 144 लगाने का निर्देश दिया गया है। ये निषेधात्मक आदेश दिनांक 31.01.2024 को प्रातः 09:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक लागू रहेंगे।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, कुछ संगठनों/संगठनों द्वारा पार्टियों द्वारा धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली आदि की खबरें आ रही हैं. ऐसे कार्यक्रमों से सरकारी कार्य में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ-साथ यातायात व्यवस्था बाधित होने, कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने तथा लोक शांति भंग होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।
इस आलोक में दंडाधिकारी, सदर, रांची द्वारा आईपीसी की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रांची सदर अनुमंडल अंतर्गत निम्नलिखित स्थानों पर निम्न प्रकार के निषेधाज्ञा आदेश जारी किये गये हैं.
मुख्यमंत्री आवास की चहारदीवारी से 100 मीटर के दायरे में
राजभवन की चहारदीवारी से 100 मीटर के दायरे में
प्रवर्तन निदेशालय, डोरंडा, रांची के कार्यालय से 100 मीटर के दायरे में
सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या सार्वजनिक बैठक आयोजित करना
किसी भी प्रकार के हथियार, जैसे बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, पिस्तौल, बम, बारूद, आदि को ले जाना या ले जाना
किसी प्रकार के हार्वे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, धनुष-बाण-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर चलना या चलना।
सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी ध्वनि विस्तारक यंत्र के साथ व्यवहार करना
यह आदेश जिला प्रशासन द्वारा प्रतिनियुक्त किसी भी पदाधिकारी या बल पर लागू नहीं होगा