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तीसरे चरण के मतदान से पहले रांची में धारा 144 लागू, रांची एसडीओ ने जारी किये निर्देश…

रांची: 25 मई को देश में छठे चरण और झारखंड में तीसरे चरण के लिए मतदान होगा. तीसरे चरण में झारखंड की रांची समेत चार लोकसभा सीटों पर मतदाता अपने मतों का इस्तेमाल करेंगे. राज्य में तीसरे चरण के मतदान को देखते हुए रांची एसडीओ ने रांची में धारा 144 लगाने की अधिसूचना जारी कर दी है.

जारी अधिसूचना के अनुसार संपूर्ण सदर अनुमंडल अंतर्गत 08-रांची लोकसभा क्षेत्र में दिनांक 23.05.2024 को सायं 05.00 बजे से दिनांक 25.05.2024 को रात्रि 09.00 बजे तक निषेधाज्ञा जारी की गयी है. रात्रि 00 बजे तक निम्नलिखित बिन्दुओं पर धारा 144 लागू रहेगी।

उक्त क्षेत्र में मतदान केंद्र भवनों (मतदान केंद्र परिसर और सरकारी/निजी मतदान केंद्र परिसर) के 200 मीटर के दायरे में पांच या अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा होना या चलना होगा। मतदान कार्य में लगे अधिकारी पुलिस अधिकारी सीएपीएफ/सीएपीएफ कर्मचारियों को छोड़कर)।

चुनाव संबंधी सभी प्रकार की राजनीतिक बैठकें, जुलूस/रैलियां आदि एवं प्रचार-प्रसार प्रतिबंधित रहेगा।

व्यक्तिगत पार्टी में भी घर-घर जाकर प्रचार करने पर कोई रोक नहीं है.
मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से मतदान कार्य के शांतिपूर्ण समापन तक किसी भी प्रकार की शराब की बिक्री या सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर शुष्क दिवस घोषित किया जाता है।

जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा
मतदान केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में मतदान के 48 घंटे पूर्व से किसी भी राजनीतिक दल का झंडा, बैनर, पोस्टर, पंपलेट आदि प्रदर्शित नहीं किया जायेगा।
रांची लोकसभा क्षेत्र के वैसे पार्टी कार्यकर्ता, कार्यकर्ता या प्रचारक जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है और निषेधाज्ञा जारी होने के कारण वे 08-रांची लोकसभा क्षेत्र छोड़ देंगे.

कोई भी मीडियाकर्मी मतदान स्थल के अंदर प्रवेश कर वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी न करे ताकि मतदान की गोपनीयता भंग न हो।
बिना अनुमति के किसी भी प्रकार की सभा, धरना, प्रदर्शन, सभा, ध्वनि विस्तारक यंत्र आदि का संचालन नहीं करेंगे (मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा आदि को छोड़कर)।
सड़क पर या सड़क पर चलते हुए (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर) किसी भी प्रकार के हथियार-हथियार जैसे लाठी-डंडा, धनुष-बाण-तीर, गड़ासा, भाला आदि लेकर चलना।

किसी भी आग्नेयास्त्र, हथियार, विस्फोटक पदार्थ आदि को ले जाना या बाहर निकलना (आरक्षित बलों और अधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर)
जारी निषेधाज्ञा की अवधि के दौरान मीडिया कर्मी किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल एवं परिणाम प्रकाशित नहीं कर सकेंगे
जारी निषेधाज्ञा की अवधि में अभ्यर्थियों, समर्थकों, राजनीतिक दलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस/साक्षात्कार पर प्रतिबंध रहेगा।

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