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कथित तौर पर धार्मिक नारे लगाने के मामले में Godda MP Nishikant Dubey को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत…

रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने एक मस्जिद के सामने कथित तौर पर धार्मिक नारे लगाने के मामले में भाजपा नेता निशिकांत दुबे को मंगलवार को जमानत दे दी. हाई कोर्ट के जस्टिस अनुल कुमार चौधरी की अदालत में निशिकांत दुबे की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और अधिवक्ता पार्थ जालान ने अपना पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने निशिकांत दुबे के खिलाफ देवीपुर थाने में दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है.

निशिकांत दुबे पर मस्जिद के सामने धार्मिक नारे लगाने का आरोप था. इस मामले में निशिकांत दुबे के खिलाफ देवघर के देवीपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. मामले में उनके खिलाफ कांड संख्या 178/21 दर्ज किया गया था, जिसे रद्द कराने के लिए निशिकांत दुबे ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

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