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भूमि घोटाला मामले में प्रेम प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, 2022 में ईडी ने किया था गिरफ्तार

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दो साल से अधिक समय से जेल में बंद झारखंड के मशहूर व्यवसायी प्रेम प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत दे दी है।

रांची: झारखंड समाचार: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दो साल से अधिक समय से जेल में बंद झारखंड के मशहूर व्यवसायी प्रेम प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने शुक्रवार को उन्हें जमानत देते हुए कहा कि वह अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा कराएंगे और कोर्ट की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे।

झारखंड में सत्ता और नौकरशाही के गलियारों में प्रेम प्रकाश काफी चर्चित नाम रहे हैं। ईडी ने उन्हें 25 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया था। इससे पहले उनके एक दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। इस दौरान रांची के हरमू कॉलोनी स्थित उनके किराए के घर से दो एके 47 राइफल और 60 कारतूस बरामद किए गए थे।

उनके खिलाफ अवैध खनन और जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े दो अलग-अलग मामले दर्ज हैं।

एक मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी थी, जबकि दूसरे मामले में आज उनकी जमानत मंजूर हुई है। इसके बाद उनके जेल से बाहर आने का रास्ता खुल गया है। 2022 में ईडी ने मनरेगा घोटाले की रकम की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में झारखंड की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल, उनके पति और अन्य के ठिकानों पर छापेमारी की और इसके बाद जब खान विभाग के कई अधिकारियों से पूछताछ की गई तो प्रेम प्रकाश समेत दो-तीन पावर ब्रोकर्स के कनेक्शन भी सामने आए। मूल रूप से बिहार के सासाराम के रहने वाले प्रेम प्रकाश सात-आठ साल पहले झारखंड आए और सत्ता और नौकरशाही के गलियारों में जबरदस्त रसूख बना लिया।

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