MCC कमांडर तिलक साहू को POTA में आठ साल की सजा सुनाई …तत्कालीन डीजीपी एमवी राव ने भी दी थी गवाही
रांची : रांची सिविल कोर्ट ने तिलक साहू को आठ साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। तिलक मान साहूकारी माओवादी संगठन एमसीसीसी का एरिया कमांडर था। पालकोट थाना में उसके खिलाफ कांड संख्या 5/2002 दर्ज किया गया था। जिसके बाद इस मामले की सुनवाई पोटा (आतंकवादी पुनर्विचार अधिनियम) के तहत हुई।
इस मामले में पुलिस की ओर से 17 गवाह पेश किए गए थे, जिसमें पूर्व डीजीपी एमवी राव की गवाही भी शामिल थी। रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश दिवाकर पांडेय की अदालत ने तिलक को सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक बीएन शर्मा ने बहस की।
