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भूमि घोटाला: रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को जमानत नहीं, जेल में मनाएंगे दिवाली

रांची: भूमि घोटाला मामले में आरोपों का सामना कर रहे रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के लिए रांची विशेष अदालत द्वारा उनकी जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाए जाने के बाद दिवाली हिरासत में बितानी होगी। गुरुवार को हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आखिरकार छवि रंजन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से विशेष लोक अभियोजक रमित सत्येन्द्र ने मामले की पैरवी की, जबकि छवि रंजन की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता अभिषेक चौधरी ने बहस की. कानूनी कार्यवाही के दौरान, छवि रंजन के बचाव पक्ष ने जमानत मांगने में अपनी बेगुनाही का दावा किया, जबकि ईडी ने तर्क दिया कि छवि रंजन रांची के उपायुक्त के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान हुए भूमि घोटालों में शामिल थे। नतीजतन, ईडी ने उन्हें जमानत देने के खिलाफ तर्क दिया।

ईडी फिलहाल रांची में जमीन घोटाले से जुड़े दो मामलों की जांच कर रही है, दोनों में छवि रंजन को आरोपी बनाया गया है। जिस विशिष्ट मामले के लिए उन्होंने जमानत मांगी थी वह चेशायर होम रोड पर जमीन की धोखाधड़ीपूर्ण खरीद और बिक्री से संबंधित है, जिसमें नकली दस्तावेजों का उपयोग शामिल था।

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