Land scam case: कोर्ट ने निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम की जमानत याचिका खारिज कर दी
रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को भूमि घोटाला मामले में आरोपी निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम, उनके पिता गेंदा राम और उनकी पत्नी राजकुमारी देवी को जमानत दे दी. दरअसल, वीरेंद्र राम की जमानत याचिका और उनके पिता और पत्नी की अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया. जिसमें तीनों की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है. यह फैसला हाई कोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने सुनाया. इससे पहले निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद वीरेंद्र राम ने हाई कोर्ट से जमानत मांगी थी.
बता दें, 21 और 22 फरवरी 2023 को ईडी ने जमीन घोटाला मामले में वीरेंद्र राम के रांची, जमशेदपुर और पटना समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की थी. छापेमारी के दौरान ईडी को कई अहम दस्तावेज मिले थे. जिसके आधार पर 22 फरवरी 2023 को ईडी ने वीरेंद्र राम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. तब से वह जेल में हैं, उन पर टेंडर मैनेज कर अरबों की अकूत संपत्ति अर्जित करने का आरोप है. इसके साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए काला धन खपाने का भी आरोप है. इसमें उनके कई सहयोगियों को भी ईडी ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है.