शराब घोटाला मामले में योगेन्द्र तिवारी की जमानत याचिका पर ईडी ने सुनवाई की
रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी योगेंद्र तिवारी को सोमवार को जमानत दे दी. इस दौरान कोर्ट ने योगेन्द्र तिवारी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी से जवाब मांगा. जिस पर ईडी ने जवाब दाखिल किया. वहीं, याचिका पर बहस के लिए योगेन्द्र तिवारी ने कोर्ट से समय मांगा है. अब इस याचिका पर अगली सुनवाई 6 दिसंबर को पीएमएलए की विशेष अदालत में होगी.
बता दें, ईडी ने पूछताछ के दौरान 19 अक्टूबर को योगेंद्र तिवारी को गिरफ्तार किया था. तब से वह जेल में हैं. योगेन्द्र यादव पर पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश की मदद से राज्य के 19 जिलों में थोक शराब का टेंडर लेने का आरोप है. बालू कोयला की तस्करी और जमीन की अवैध खरीद-बिक्री से अर्जित आय को शराब के धंधे में लगाने का भी आरोप है, जिसका खुलासा ईडी की जांच में हुआ है. ईडी ने तीन अगस्त को योगेन्द्र तिवारी और उनके करीबियों के करीब तीन दर्जन ठिकानों पर छापेमारी की थी. जिसके बाद कई बार समन जारी करते हुए पूछताछ के लिए योगेन्द्र तिवारी को ईडी दफ्तर बुलाया गया था. उन्हें 23 अक्टूबर को पूछताछ के दौरान ईडी ने गिरफ्तार किया था.