दिल्ली हाई कोर्ट ने अवैध खनन मामले में सुनील यादव को जमानत देने से इनकार कर दिया
रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को साहिबगंज में 1,250 करोड़ रुपये के अवैध खनन मामले में सुनील यादव को जमानत देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. सुनील यादव इस मामले में फरार चल रहे दाहू यादव का भाई है. इससे पहले पीएमएलए की विशेष अदालत ने 7 अक्टूबर 2023 को सुनील यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अदालत से जमानत की गुहार लगाई.
ईडी के समन पर उपस्थित नहीं होने के बाद दाहू यादव और सुनील यादव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। जिसके बाद साहिबगंज पुलिस ने 26 अगस्त 2023 को सुनील यादव को गिरफ्तार कर लिया. वहीं, उसका भाई दाहू यादव अब भी फरार है. ईडी ने अपनी जांच में दाहू यादव और उसके भाई सुनील यादव समेत पंकज मिश्रा को अवैध खनन में शामिल पाया है.