दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी…
रांची: मानहानि मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है. झारखंड हाई कोर्ट ने चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा जारी गैर जमानती वारंट पर एक महीने के लिए रोक लगा दी है. चाईबासा एमपी एमएलए की विशेष अदालत ने राहुल गांधी को 27 मार्च को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया था. 2018 में बीजेपी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी.
भाजपा नेता प्रताप कटियार ने चाईबासा सिविल कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था. अप्रैल 2022 में राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट से जमानती वारंट जारी हुआ था. राहुल गांधी ने उस वारंट का जवाब नहीं दिया. जिसके बाद 27 फरवरी 2024 को कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी किया गया था. उस गैर जमानती वारंट पर राहुल गांधी ने वकील के जरिए कोर्ट में अर्जी देकर शारीरिक उपस्थिति से छूट की मांग की थी. लेकिन 14 मार्च 2024 को राहुल गांधी की अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी और 27 मार्च 2024 को सशरीर पेश होने का आदेश दिया.