दिल्ली हाई कोर्ट ने जमीन घोटाला मामले में कारोबारी विष्णु अग्रवाल को जमानत दे दी है
रांची: राजधानी रांची के बरियातू में सेना के कब्जे वाली जमीन घोटाला मामले में आरोपी कारोबारी विष्णु अग्रवाल को रांची हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है. हालांकि, कोर्ट ने विष्णु अग्रवाल के सामने शर्त रखी है कि उन्हें ट्रायल कोर्ट में एक-एक लाख के दो निजी बांड (जमानत बांड) भरने होंगे और अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करना होगा.
बता दें, मामले में विष्णु अग्रवाल की ओर से दायर जमानत अर्जी पर हाई कोर्ट ने 5 जनवरी को सुनवाई पूरी कर ली थी, हाई कोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत में मामले की सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. विष्णु अग्रवाल और ईडी दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला. मामले में कोर्ट में सुनवाई के दौरान विष्णु अग्रवाल की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, सुमित गाड़ोदिया, अर्पण मिश्रा और ऋषभ कुमार उपस्थित हुए.
जमीन घोटाला मामले में कारोबारी विष्णु अग्रवाल मुख्य आरोपी हैं. उन्हें ईडी ने कई बार समन भेजकर मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था और 31 जुलाई को पूछताछ के दौरान ईडी ने विष्णु अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया था.