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CBSE का बड़ा फैसला! अब स्कूल के हर कोने में रहेगा CCTV का पहरा, बच्चों की सुरक्षा होगी हाई अलर्ट पर

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने छात्रों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अपने संबद्धता उप-नियमों (Affiliation Bye-Laws, 2018) के अध्याय 4 (भौतिक अवसंरचना) में संशोधन कर एक बड़ा निर्णय लिया है। 21 जुलाई 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार, सभी CBSE से संबद्ध स्कूलों में हाई-रेजोल्यूशन CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इन कैमरों में रियल-टाइम ऑडियो-विजुअल रिकॉर्डिंग की सुविधा होनी चाहिए। मुख्य बिंदु:

  • कवरेज क्षेत्र: CCTV कैमरे स्कूल के सभी प्रवेश-निकास द्वार, कॉरिडोर, सीढ़ियां, कक्षाएं, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, कैंटीन, स्टोर रूम, खेल का मैदान और अन्य साझा क्षेत्रों में लगाए जाएंगे। शौचालय और वॉशरूम को इस नियम से बाहर रखा गया है, ताकि गोपनीयता बनी रहे।
  • रिकॉर्डिंग और भंडारण: कैमरों में कम से कम 15 दिनों की फुटेज संग्रहित करने की क्षमता होनी चाहिए, साथ ही इसका बैकअप भी रखा जाना अनिवार्य है। यह फुटेज आवश्यकता पड़ने पर अधिकारियों को उपलब्ध कराई जाएगी।
  • उद्देश्य: CBSE का यह कदम छात्रों की शारीरिक और भावनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है। इसका लक्ष्य बाहरी असामाजिक तत्वों से सुरक्षा, उत्पीड़न (बुलिंग), और अन्य छिपे खतरों को रोकना है। यह कदम राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के स्कूल सुरक्षा मैनुअल के अनुरूप है, जिसमें स्कूलों में नियमित निगरानी और रखरखाव की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
  • अनुपालन: सभी संबद्ध स्कूलों को इस नियम का सख्ती से पालन करना होगा, अन्यथा उनकी संबद्धता पर सवाल उठ सकता है। CBSE एक महीने बाद स्कूलों से CCTV स्थापना की स्थिति पर डेटा एकत्र करेगा।

प्रतिक्रियाएं:

  • सकारात्मक: अभिभावकों और शिक्षकों ने इस कदम को बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रगतिशील बताया है, जो तकनीक के उपयोग से स्कूलों को सुरक्षित बनाएगा।
  • चिंताएं: कुछ स्कूल प्रशासकों, खासकर ग्रामीण और कम संसाधन वाले स्कूलों ने लागत और लॉजिस्टिक्स की चुनौतियों को लेकर चिंता जताई है। CBSE ने स्पष्ट किया है कि स्थापना लागत स्कूलों को वहन करनी होगी, हालांकि बोर्ड ने पहले परीक्षा केंद्रों के लिए आंशिक वित्तीय सहायता की बात कही थी।

बोर्ड परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त निर्देश:CBSE ने पहले ही 2025 की कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्रों में CCTV निगरानी को अनिवार्य किया था। इसमें हाई-रेजोल्यूशन कैमरे, पैन-टिल्ट-ज़ूम सुविधा, और दो महीने तक फुटेज संग्रहित करने की आवश्यकता शामिल है। यह नियम 44 लाख से अधिक छात्रों के लिए 8,000 स्कूलों में लागू होगा।

बिहार के संदर्भ में:हालांकि यह नियम राष्ट्रीय स्तर पर लागू है, बिहार में भी CBSE से संबद्ध स्कूलों को इस निर्देश का पालन करना होगा। बिहार के स्कूलों में पहले से ही कुछ सुरक्षा उपाय लागू हैं, लेकिन इस नए नियम से स्कूलों को अपनी निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करना होगा। स्थानीय स्तर पर, जैसे रांची में धरना स्थल के स्थानांतरण और अन्य सुरक्षा उपायों के समाचारों के बीच, यह कदम स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को और बढ़ाएगा।सुझाव: स्कूलों को जल्द से जल्द CCTV स्थापना शुरू कर देनी चाहिए और अभिभावकों को इसकी जानकारी देनी चाहिए। यदि किसी स्कूल को लागत संबंधी समस्या हो, तो वे CBSE से संपर्क कर स्पष्टता प्राप्त कर सकते हैं।

नोट: यह जानकारी CBSE की आधिकारिक अधिसूचना और वेब/X पर उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। नवीनतम अपडेट के लिए CBSE की वेबसाइट (www.cbse.gov.in) (www.cbse.gov.in) देखें।

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