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रेप मामले में बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो बरी…

रांची: बाघमारा से बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो पर एक पूर्व बीजेपी महिला नेता ने रेप का आरोप लगाया है. वहीं, अब इस मामले में विधायक ढुल्लू महतो को रिहा कर दिया गया है. बता दें, 13 फरवरी (मंगलवार) यानी आज धनबाद एमपी और एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाया. पीड़िता और उसका पति पहले ही गवाही के दौरान अपने आरोपों से इनकार कर चुके हैं. इस उत्पीड़न मामले को लेकर विधायक ढुल्लू महतो ने 12 फरवरी (सोमवार) को कोर्ट में अपनी सफाई दी. रिकॉर्ड किया गया था।

जानिए क्या है पूरा मामला
बता दें, 12 फरवरी (सोमवार) को ढुल्लू महतो कोर्ट में पेश हुए थे. एमपी एंड एमएलए के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार के सवाल का जवाब देते हुए ढुल्लू महतो ने कहा कि वह निर्दोष हैं. उन पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद हैं. महिला ने बाघमारा विधायक पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी. हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस ने 4 अक्टूबर 2019 को विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. 15 फरवरी 2020 को पीड़िता का धारा 164 के तहत बयान दर्ज किया गया था. पीड़िता ने इससे पहले नवंबर 2015 में धारा 164 के तहत बयान दिया था. ढुलू महतो ने उसे हिंदुस्तान जिंक के टुंडू गेस्ट हाउस में बुलाया था.

उसके शरीर को छुआ और उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया. इसके बाद विधायक ने गलत हरकतें कीं. अपने बयान में पीड़िता ने पहले कहा था कि जब वह गेस्ट हाउस गई थी तो शर्मा वहां थे। आनंद शर्मा और अयोध्या ठाकुर ने उससे कई बार कहा था कि ढुल्लू उसे पसंद करता है और अगर वह उसकी बात मानेगी तो वह उसे अमीर बना देगा. हालांकि महिला कोर्ट में दिए गए बयान से मुकर गई.

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