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युवक का अपहरण कर हत्या करने के मामले में बब्लू उराँव और खादी उराँव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई

रांची: आपसी विवाद में एक युवक का अपहरण कर उसकी हत्या करने के मामले में रांची की एक अदालत ने बबलू ओरांव और खादी ओरांव को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. दोनों को अपर न्यायाधीश एमसी झा की अदालत ने सजा सुनाई. अदालत ने उनमें से प्रत्येक पर 45,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर दोनों को एक-एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

दरअसल, यह मामला 24 जनवरी 2018 का है. इस दिन गोवर्धन गोप नाम का युवक सरस्वती पूजा की मूर्ति विसर्जन के लिए गया था. लेकिन उसके बाद वह अपने घर नहीं लौटा. जब पुत्र गोवर्धन गोप घर नहीं लौटा तो पिता सोहर गोप ने लापुंग थाना में कांड संख्या 5/2018 के तहत उसके अपहरण का मामला दर्ज कराया. 30 जनवरी 2018 को डूमर झरिया तिलैया जंगल में गोवर्धन गोप का शव मिला था. गोवर्धन गोप की हत्या लाठी-डंडा व पत्थर से मारकर की गयी थी.

शव मिलने के बाद विवेचक ने आईपीसी की धारा 364, 120बी, 201 व 302 के तहत कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मीनाक्षी कंडुलना ने मामले में 7 आरोप पत्र गवाह प्रस्तुत किये. जिसके आधार पर कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

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