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पहाड़ी मंदिर की मरम्मत और पुनर्विकास कार्य को मंजूरी, जानिए कितनी होगी लागत

पहाड़ी मंदिर की मरम्मत और पुनर्विकास कार्य को मंजूरी


रांची: रांची के प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक पहाड़ी मंदिर की मरम्मत और पुनर्विकास कार्य के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है। इस मरम्मत और पुनर्विकास कार्य के लिए कुल 673.067 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। मरम्मत और पुनर्विकास कार्य के लिए 4,24,54,300 रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। गार्ड वाल और बाउंड्री वाल के निर्माण के लिए 2,48,52,400 रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इसके कार्यपालक अभियंता के लिए एनआरईपी-1, रांची को निष्पादन एजेंसी नियुक्त किया गया है।

एनआरईपी-1 को दिए गए ये आदेश


योजना कार्य के क्रियान्वयन के लिए धार्मिक स्थल कार्य से संबंधित कार्य का अनुभव होना अनिवार्य है। योजना का क्रियान्वयन निर्धारित समय सीमा के भीतर और प्रशासनिक स्वीकृति की राशि के तहत तकनीकी स्वीकृति दिए गए प्राक्कलन के अनुसार किया जाएगा। विभाग के अनुमोदन के पश्चात ही प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से अधिक कार्य कराया जाएगा तथा योजना पुनरीक्षण सामान्यतः नहीं किया जाएगा, तथापि अपवाद की स्थिति में पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए सक्षम स्तर से पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।

  1. यदि प्रश्नगत योजना का कार्य किसी अन्य मद की राशि से स्वीकृत किया गया है अथवा किसी अन्य मद से इस कार्य पर राशि व्यय की गई है, तो इस प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में प्राप्त आवंटन की राशि व्यय नहीं की जाएगी।
  2. योजनाओं का निरीक्षण संबंधित कार्यकारी एजेंसी द्वारा नियमित रूप से किया जाएगा तथा निरीक्षण टिप्पणी अभिलेख में दिनांक सहित दर्ज की जाएगी।
  3. कार्यकारी एजेंसी द्वारा समय-समय पर योजना का भौतिक सत्यापन किया जाएगा तथा प्रत्येक माह मासिक प्रगति प्रतिवेदन (भौतिक एवं वित्तीय) जिला खेल पदाधिकारी-पर्यटन, संस्कृति नोडल पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा।
  4. विषयगत नियोजन कार्य में मंदिर (पहाड़ी मंदिर, रांची) की आधारभूत संरचना में कोई कार्य नहीं किया जाएगा।
  5. क्रियान्वयन एजेंसी निर्मित की जाने वाली संरचनाओं तक अवरोध मुक्त पहुंच सुनिश्चित करेगी।
  6. क्रियान्वयन एजेंसी योजना में कार्य प्रारंभ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि योजना के लिए सार्वजनिक भूमि उपलब्ध है तथा पिछले पांच वर्षों में किसी अन्य विभाग/शीर्ष से इस योजना में कोई कार्य नहीं कराया गया है। क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा इस आशय का विवरण भी योजना अभिलेख में दर्ज किया जाएगा।
  7. योजना के निर्माण कार्यों की फोटोग्राफी तीन चरणों में कार्य के प्रारंभ, मध्य तथा समापन के अनुसार अक्षांश/देशांतर सहित सुनिश्चित कर उपलब्ध कराएं। सभी फोटोग्राफ विधिवत अभिलेख में दर्ज किए जाएं। साथ ही योजना की सफलता की कहानी तैयार कर उपलब्ध कराई जाएगी।
  1. योजना का क्रियान्वयन सरकारी भूमि पर किया जाएगा। आवश्यकतानुसार वन विभाग/अन्य सरकारी एजेंसी से भूमि उपयोग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
  2. ठेकेदार के साथ एकरारनामा करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यदि योजना वन भूमि पर है तो नियमानुसार वन प्रमंडल रांची वन क्षेत्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही एकरारनामा तथा कार्य प्रारंभ करेगा।
  3. क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा परियोजना स्थल पर स्थायी ईंट बोर्ड लगाया जाएगा, जिसमें क्रियान्वयन एजेंसी का नाम, योजना का नाम, प्राक्कलित राशि, कार्य प्रारंभ एवं पूर्ण होने की तिथि, सहायक एवं कनीय अभियंता का नाम अंकित होगा, जिसकी फोटो क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा जिला पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद शाखा को उपलब्ध कराई जाएगी।
  4. योजना का कार्यस्थल किसी भी परिस्थिति में अपने स्तर से नहीं बदला जाएगा। कार्य से संबंधित सामग्रियों का क्रय उनकी गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा तथा सुसंगत नियमों यथा पीडब्ल्यूडी कोड के प्रावधानों के अनुरूप कार्य किया जाएगा।
  5. योजनाओं के क्रियान्वयन के पूर्व संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि योजना जनहित एवं उपयोगी योजना है तथा योजना कार्य में एक ही गांव/स्थान पर कार्यों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। इसके लिए क्रियान्वयन एजेंसी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।
  6. क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती जाएगी। 13. क्रियान्वयन एजेंसी प्रत्येक माह की पहली तारीख तक योजनाओं का मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन जिला खेल पदाधिकारी-पर्यटन, संस्कृति नोडल पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी।
  7. क्रियान्वयन एजेंसी योजना का अभिलेख एवं मापी पुस्तिका संधारित करेगी तथा सरकारी नियमानुसार रॉयल्टी एवं अन्य कटौती सुनिश्चित करेगी।
  8. क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा वित्तीय वर्ष में समय-समय पर निर्गत निर्देशों, वित्त नियमावली, झारखण्ड कोषागार संहिता, झारखण्ड लोक निर्माण संहिता तथा मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची एवं पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
  9. क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। कार्यदायी संस्था को पूर्ण हो चुकी योजना का पूर्णता प्रमाण पत्र/संतुष्टि प्रमाण पत्र तथा व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में भेजना सुनिश्चित करना होगा। कार्यपालक अभियंता, एनईआरपी-1, रांची योजना पूर्ण होने पर अंतिम सत्यापन स्वयं करेंगे।
  10. योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर कार्यदायी संस्था पर कार्रवाई की जाएगी।

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