पटना : पप्पू यादव को एक मामले में सजा दूसरे में बरी
पटना 24 नवंबर : सांसदों और विधायकों के आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए गठित बिहार में पटना स्थित एक विशेष अदालत ने आज पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को जहां एक मामले में एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा के साथ 10 हजार रुपए का जुर्माना किया वहीं एक अन्य मामले में उन्हें निर्दोष पाकर बरी कर दिया।
विशेष न्यायाधीश सारिका बहालिया ने मामले में सुनवाई के बाद फुलवारीशरीफ थाना कांड संख्या 840/2004 में चोरी का सामान रखने के जुर्म में श्री यादव को दोषी करार देने के बाद एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा के साथ 10000 रुपए का जुर्माना किया। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर एक महीने के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। आरोप के अनुसार, 08 दिसंबर 2004 को बेउर जेल में की गई छापेमारी के दौरान जेल के हॉस्पिटल वार्ड मे श्री यादव के पास से मोबाइल और ईयरफोन बरामद किया गया था।