LATEST NEWS

रिश्वत मामले में अंचलाधिकारी और प्रधान लिपिक को सजा

पटना 24 नवंबर : बिहार में पटना की एक विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार और रिश्वत के मामले में गया जिले के बेलागंज अंचल के एक तत्कालीन अंचलाधिकारी और इसी कार्यालय की प्रधान लिपिक पूनम सिन्हा को एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

निगरानी के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रुस्तम ने मामले में सुनवाई के बाद गया जिले के बेलागंज अंचल के तत्कालीन अंचल अधिकारी सुल्तान अहमद और इसी कार्यालय की प्रधान लिपिक पूनम सिन्हा को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की अलग अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verified by MonsterInsights