Ankita Bhandari Murder Case: अंकिता भंडारी मर्डर में तीन साल बाद इंसाफ, रिजॉर्ट मालिक समेत तीनों आरोपी दोषी करार
अंकिता भंडारी हत्याकांड में 30 मई 2025 को कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी की अदालत ने तीनों आरोपियों—रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता—को दोषी करार दिया। यह फैसला दो साल आठ महीने की सुनवाई के बाद आया, जिसमें 47 गवाहों और 30 से अधिक दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया गया।
मामले का विवरण:
- घटना: 18 सितंबर 2022 को उत्तराखंड के यमकेश्वर में वनांतर रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। आरोपियों ने अंकिता को चीला नहर में धक्का दे दिया था, जिसके बाद 24 सितंबर को उसका शव बरामद हुआ।
- आरोप: पुलकित आर्या, जो भाजपा नेता विनोद आर्या का बेटा है, पर अंकिता को “विशेष सेवाएं” देने के लिए दबाव डालने का आरोप था। अंकिता के इनकार करने पर उसकी हत्या की गई। सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता ने हत्या में सहयोग किया।
- साक्ष्य: पुलिस ने 500 पन्नों की चार्जशीट में 100 गवाहों के बयान और सबूत पेश किए। अंकिता के व्हाट्सएप चैट में “विशेष सेवा” के दबाव का जिक्र था, जिसे उसने अपने दोस्त पुष्पदीप के साथ साझा किया था। फोरेंसिक जांच में बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन शव पर चोट के निशान और डूबने से मौत की पुष्टि हुई।
- विवाद: अंकिता के परिवार ने जांच पर सवाल उठाए, विशेष रूप से रिजॉर्ट को बुलडोजर से ध्वस्त करने और सीसीटीवी फुटेज नष्ट होने के कारण। परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की, जो स्वीकार नहीं हुई।
सजा का ऐलान: सजा की मात्रा पर फैसला अभी लंबित है। अंकिता के पिता ने दोषियों के लिए फांसी की मांग की है। इस मामले ने उत्तराखंड में व्यापक आक्रोश पैदा किया था, और स्थानीय लोगों ने रिजॉर्ट में तोड़फोड़ और आगजनी की थी।