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100 करोड़ रुपये के मिड-डे मील घोटाला मामले में आरोपी संजय तिवारी को दिल्ली कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है

रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने 100 करोड़ रुपये के मिड-डे मील घोटाला मामले में आरोपी संजय तिवारी को सोमवार को जमानत दे दी. मामले की सुनवाई विशेष पीएमएलए कोर्ट में हुई जिसमें कोर्ट ने आरोपी संजय तिवारी की जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया.

मामले में आरोपी संजय तिवारी 22 नवंबर 2017 से जेल में हैं. बता दें, मेसर्स भानु कंस्ट्रक्शन के खाते से हटिया की एसबीआई शाखा से 2021 करोड़ से अधिक की निकासी की गयी थी. जिसकी जांच पहले एसीबी ने की थी. बाद में सीबीआई और ईडी ने एफआईआर दर्ज कर जांच की.

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