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एमएस धोनी के खिलाफ आवास के व्यवसायिक इस्तेमाल पर कार्रवाई की तैयारी में राज्य आवास बोर्ड, जानें पूरा मामला

रांची: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के हरमू स्थित आवास में लैब खोलने के मामले में राज्य आवास बोर्ड कार्रवाई की तैयारी कर रहा है. बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान ने कहा है कि जिन लोगों को बोर्ड ने जमीन आवंटित की है, उन्हें ही दी जाएगी. उस जमीन पर आवास बनेगा. अगर ऐसे आवासों का व्यवसायिक इस्तेमाल किया जाता है, तो यह अवैध है. पूर्व कप्तान के आवास का मामला भी उनके संज्ञान में आया है.

बोर्ड की नजर में सभी समान हैं.

अध्यक्ष ने कहा कि मामले की जांच करने के निर्देश बोर्ड कर्मचारियों को दिए गए हैं. जांच के बाद देखा जाएगा कि धोनी को आवास किस तरह आवंटित किया गया और अगर यह साबित होता है कि आवास के तौर पर दिए गए आवास के अलावा इसका व्यवसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है, तो बोर्ड कार्रवाई करेगा. इससे पहले भी कई लोगों को नोटिस भेजा जा चुका है. और कुछ ने आवंटन रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. उन्होंने कहा कि बोर्ड की नजर में सभी समान हैं.

जानें पूरा मामला

मामला यह है कि पूर्व कप्तान एमएस धोनी को हरमू रोड पर एक प्लॉट आवंटित किया गया था। उन्होंने आवंटित जमीन पर आलीशान घर बनवाया और सालों तक उसमें रहे। अब वे रिंग रोड पर दलादली के पास अपने फार्महाउस में रहते हैं। खबर है कि धोनी अपने पुराने घर में लैब खोलने जा रहे हैं, जिसकी जमीन सरकार ने आवंटित की थी।

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