सुप्रीम कोर्ट ने रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को जमानत देने से किया इनकार
रांची: सुप्रीम कोर्ट ने जमीन घोटाले के एक मामले में आरोपी निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन को जमानत देने से इनकार कर दिया है. देश की शीर्ष अदालत की जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस एचसी शर्मा की अदालत में छवि रंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद-फरोख्त में मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में दोषी हैं. ईडी की विशेष अदालत और झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था.

जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. छवि रंजन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल और अधिवक्ता अभिषेक चौधरी ने बहस की.
