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Jharkhand News: रांची के व्यवसायी हत्याकांड में पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा….

Jharkhand News: राजधानी रांची के व्यवसायी मनोज कुमार साहू की पत्थर से कुचलकर और लाठी से पीट-पीटकर हत्या करने के चर्चित मामले में अपर न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने दोषी पाए गए पांच आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

Ranchi: राजधानी रांची में व्यवसायी मनोज कुमार साहू की पत्थर से कुचलकर और लाठी से पीट-पीटकर हत्या करने के चर्चित मामले में अपर न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने दोषी पाए गए पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इनमें एक महिला मानकी देवी के अलावा मोहन उरांव, शनिचरवा उरांव, बबलू कच्छप उर्फ ​​डैनी और रंजन फोगला शामिल हैं।

अदालत ने पांचों आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया है। घटना अप्रैल 2018 में हुई थी। रांची के अपर बाजार निवासी मनोज कुमार साहू कांके प्रखंड के बुकरू रोड में खरीदी गई जमीन पर चारदीवारी बनाने गए थे। इसी दौरान कुछ लोगों से विवाद के बाद उनकी पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी।

मृतक के भाई संतोष कुमार ने 3 अप्रैल 2018 को कांके थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने एफएसएल रिपोर्ट और साक्ष्य के आधार पर आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह प्रस्तुत किए गए थे। साक्ष्य और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने 26 जून को पांचों आरोपियों को दोषी पाया था। शुक्रवार को सजा पर बहस के बाद कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई।

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