शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण, कोर्ट ने सुनाई दस साल की सजा
रांची: शादी का झांसा देकर नाबालिग से दो साल तक शारीरिक संबंध बनाने के दोषी देवलाल बेदिया को रांची सिविल कोर्ट ने 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यह फैसला पॉक्सो की विशेष अदालत ने सुनाया है. प्राथमिकी के अनुसार देवलाल बेदिया वर्ष 2014 से 2016 तक पीड़िताओं के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में था.
वर्ष 2017 में दोनों की शादी कराने के लिए पंचायत भी हुई थी. वर्ष 2020 में देवलाल ने दूसरी लड़की से शादी कर ली. जब पीड़िताओं को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने सिल्ली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई.