अलकतरा घोटाला : PMLA कोर्ट ने विजय तिवारी को सुनाई तीन साल कैद की सजा…
रांची: रांची PMLA (प्रीवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष अदालत ने अलकतरा घोटाले के दोषी विजय तिवारी को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने विजय पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। ईडी ने वर्ष 2012 में 55 लाख 42 हजार रुपये के धन शोधन का आरोप दर्ज किया था। विजय तिवारी की कंपनी कलावती ड्राइव को वर्ष 2008-9 में पलामू में सड़क मरम्मत का काम मिला था। पथ निर्माण विभाग ने बालूमाथ से हेरहंज पांकी सड़क से कलावती सड़क तक निर्माण कार्य का ठेका 1.32 करोड़ रुपये में दिया था। इसमें से एक करोड़ 9 लाख रुपये सरकार ने भुगतान कर दिया था।
लेकिन विजय तिवारी ने अलकतरा के 11 फर्जी बिल विभाग को सौंपे और पैसे निकाल लिए। कंपनी की ओर से सौंपे गए 13 बिलों में से 11 फर्जी पाए गए। फर्जी बिलों के जरिए 55 लाख 42 हजार रुपये निकाल लिए गए। ट्रायल के दौरान ईडी की ओर से 18 गवाहों और कई गवाहों को अदालत में पेश किया गया। इस मामले में ईडी के विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार खैरा काका जी ने अपना पक्ष रखा।