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विधायक सरयू राय के गोपनीय फाइलें चुराने के आरोप को डीएसपी ने जांच में सही पाया है

रांची: विधायक सरयू राय पर लगे गोपनीय फाइलें चुराने के आरोप को हटिया डीएसपी पीके मिश्रा ने जांच में सही पाया है. वर्ष 2022 में स्वास्थ्य विभाग ने डोरंडा थाने में प्राथमिकी (कांड संख्या 105/105) दर्ज करायी. 2022) जिसमें विधायक सरयू राय और अन्य पर कोरोना प्रोत्साहन राशि के भुगतान से संबंधित विभाग की गोपनीय फाइल चोरी करने और सार्वजनिक करने का आरोप लगाया गया था. मामले की जांच के दौरान हटिया डीएसपी पीके मिश्रा ने विधायक सरयू राय पर लगे सभी आरोपों को सही पाया है और अब उन्होंने इसकी रिपोर्ट सिटी एसपी को भेज दी है.

बन्ना गुप्ता ने मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था
बता दें, यह मामला मई 2022 में सामने आया था, जब राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश भी दिया था. इसके बाद डोरंडा थाने में मामला दर्ज कराया गया. मामले में स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के कर्मचारी विजय वर्मा द्वारा आईपीसी की धारा 409/379/411/120बी/420 एवं शासकीय गोपनीयता अधिनियम की धारा 5 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी, जिसमें विधायक कार्रवाई के बाद सरयू राय समेत अन्य अज्ञात लोगों को आरोपित बनाया गया था.

सरयू ने विभाग और विभागीय मंत्री पर गंभीर आरोप लगाये थे
उन पर आरोप था कि वित्तीय वर्ष 2021-22 की समाप्ति के बाद सरयू राय ने कोरोना प्रोत्साहन राशि के भुगतान से संबंधित विभागीय फाइल के कुछ अंश प्रेस एवं मीडिया के समक्ष सार्वजनिक किये थे और इस दौरान उन्होंने कई विभाग के साथ-साथ विभागीय मंत्री पर भी गंभीर आरोप. जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 एवं अन्य वैधानिक प्रावधानों के तहत सरयू राय को संबंधित संचिका (संख्या 01/स्वास्थ्य मुख्यालय1-12/2021) की छायाप्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी.

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