Hemant Soren: ईडी ने की हेमंत सोरेन द्वारा दर्ज एफआईआर की सीबीआई जांच की मांग, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस
Jharkhand News: ईडी ने इस मामले को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि रांची के गोंडा थाने की पुलिस एजेंसी के अधिकारियों को प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है. मामले की जांच सीबीआई या किसी स्वतंत्र एजेंसी से करायी जानी चाहिए.
Jharkhand News: पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा अपने अधिकारियों के खिलाफ एसटी-एससी थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर की जांच सीबीआई या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग को लेकर ईडी ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. शुक्रवार को इस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा. मामले में अगली सुनवाई ग्रीष्मावकाश के बाद होगी.
31 जनवरी को ईडी द्वारा दिल्ली स्थित उनके आवास पर छापेमारी के बाद हेमंत सोरेन ने एजेंसी के अतिरिक्त निदेशक कपिल राज, सहायक निदेशक देवव्रत झा, अनुपम कुमार और अन्य के खिलाफ रांची के एसटी-एससी पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की थी।
इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि 29 जनवरी को ईडी के अधिकारियों ने जिस तरह से उनके दिल्ली स्थित आवास की तलाशी ली और जिस तरह से उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया गया, वह मानहानिकारक है. सोरेन ने कहा था कि वह अनुसूचित जनजाति से हैं. ईडी की कार्रवाई उनके और उनके पूरे समुदाय के लिए अपमानजनक है।
इस मामले को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में दायर याचिका में ईडी ने कहा है कि रांची के गोंडा थाने की पुलिस एजेंसी के अधिकारियों को परेशान करने की कोशिश कर रही है. मामले की जांच सीबीआई या किसी स्वतंत्र एजेंसी से करायी जानी चाहिए. ईडी की ओर से वकील एके दास और सौरव कुमार कोर्ट में पेश हुए.