रांची सिविल कोर्ट ने जमीन घोटाला मामले में अफसर अली के खिलाफ डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी
रांची: जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी मोहम्मद अफसर को रांची सिविल कोर्ट से झटका लगा है. पीएमएलए की विशेष अदालत ने मोहम्मद अफसर की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है. इससे पहले मामले में अमित अग्रवाल, दिलीप घोष और भानु प्रताप प्रसाद की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी गई थी. इससे पहले, आरोपियों ने अदालत से अपने ऊपर लगे आरोप से मुक्ति पाने के लिए डिस्चार्ज याचिका दायर की थी।
अफसर अली पर जालसाजी, मूल दस्तावेजों से छेड़छाड़ और बरियातू में सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की खरीद-फरोख्त का आरोप है.
13 और 14 अप्रैल 2023 को ईडी ने निलंबित आईएएस छवि रंजन, निलंबित उप राजस्व अधिकारी भानु प्रताप प्रसाद समेत कई जमीन कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी. छापेमारी के बाद ईडी ने निलंबित आईएएस छवि रंजन समेत करीब एक दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तारी के बाद से सभी जेल में हैं.