हेमंत सोरेन और उनके परिवार के खिलाफ बयानबाजी के मामले में बाबूलाल मरांडी को हाई कोर्ट से राहत…
रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार के खिलाफ दायर एक मामले में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को जमानत दे दी. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन पर दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है.
बयान को लेकर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन और उनके परिवार के खिलाफ रामगढ़ थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी. जिसे (FIR) बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी है. इस मामले पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बाबूलाल मरांडी के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगाते हुए शिकायतकर्ता को नोटिस भी जारी किया. कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए तीन हफ्ते का वक्त दिया है.
इससे पहले सिमडेगा मामले में बाबूलाल मरांडी को हाई कोर्ट से भी राहत मिल चुकी है. वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार के खिलाफ बयान देने के आरोप में झामुमो कार्यकर्ताओं ने बाबूलाल के खिलाफ 6 थानों (रामगढ़, सिमडेगा, लोहरदगा, रांची, मधुपुर, साहिबगंज) में एफआईआर दर्ज कराई है. 22 अगस्त 2023 को रामगढ़ थाना में कांड संख्या 196/ दर्ज किया गया था. एफआईआर 2023 के तहत दर्ज की गई थी. आवेदक ने रामगढ़ थाने में दर्ज एफआईआर को रद्द करने का भी अनुरोध किया है.