निलंबित आईएएस छवि रंजन की जमानत याचिका पर HC ने पूरी की सुनवाई, फैसला सुरक्षित
रांची: रांची के बरियातू में सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की खरीद-बिक्री मामले में निलंबित आइएएस छवि रंजन (रांची के पूर्व उपायुक्त) की जमानत याचिका पर आज शुक्रवार को हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गयी. अदालत। हाई कोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. बता दें, जब कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज हो गई तो ईडी ने राहत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
छवि रंजन, अमित कुमार अग्रवाल समेत 10 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया है. ईडी ने 13 अप्रैल को रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन और बड़गाई के एक राजस्व कर्मचारी सहित 18 लोगों के 22 ठिकानों पर तलाशी ली थी। छापेमारी में बड़ी संख्या में जमीन के फर्जी दस्तावेज और कागजात बरामद किये गये. निलंबित आईएएस छवि रंजन 4 मई 2023 से जेल में हैं.