साहिबगंज नींबू पहाड़ मामला: हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच पर लगी रोक हटाई
रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने साहिबगंज नींबू पहाड़ से जुड़े अवैध खनन मामले को खारिज कर दिया है. झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील याचिका खारिज कर दी है. हाईकोर्ट में भी सीबीआई की कार्रवाई को सही ठहराते हुए सीबीआई जांच पर लगी रोक हटा दी गई है.
राज्य सरकार की अनुमति के बिना और हाईकोर्ट के आदेश के बिना सीबीआई द्वारा एफआईआर दर्ज करने को चुनौती दी गई थी. शिकायतकर्ता विजय हांसदा ने पंकज मिश्रा, बच्चू यादव, विष्णु यादव, पवित्र यादव, राजेश यादव और सुभाष मंडल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
एफआईआर दर्ज होने के बाद कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग की थी. बाद में उन्होंने अपनी मूल याचिका वापस लेने के लिए हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की. हाई कोर्ट ने उस अपील को खारिज करते हुए 18 अगस्त 2023 को सीबीआई को प्रारंभिक जांच शुरू करने का आदेश दिया था.