झारखंड सरकार ने निकाय चुनाव पर हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की
रांची: झारखंड सरकार ने राज्य में निकाय चुनाव को लेकर झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ खंडपीठ में अपील दायर की है. याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ट्रिपल टेस्ट के लिए अलग से आयोग का गठन किया है. ओबीसी को आरक्षण देना होगा. इसलिए आयोग द्वारा ओबीसी आरक्षण देने के लिए दस्तावेजों की जांच की जा रही है.
चार जनवरी को एकल पीठ ने राज्य सरकार को निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया था.
कार्यवाही में लगभग पांच महीने लग सकते हैं। प्रशासक की नियुक्ति के संबंध में सरकार की ओर से कहा गया है कि नगरपालिका अधिनियम की धारा 16 में ऐसा प्रावधान किया गया है कि यदि किसी परिस्थिति के कारण चुनाव नहीं हो रहा है तो प्रशासक की नियुक्ति की जा सकती है. इस प्रावधान को आधार मानकर एकलपीठ के आदेश को निरस्त किया जाना चाहिए। एकल पीठ ने चार जनवरी को राज्य सरकार को निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया था.