रांची हिंसा: कोर्ट ने 8 लोगों के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट
रांची/डेस्क: साल 2022 में राजधानी रांची में हुई हिंसा और बवाल मामले में रांची सिविल कोर्ट द्वारा 8 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है. जिनके खिलाफ वारंट जारी किया गया है उनमें मो. नकीब, माजिद आलम, मो. सद्दाम, जमालुद्दीन, खालिद उमर, मो. बेलाल, मो. हरीफ का नाम शामिल है.
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बता दें, 10 जून 2022 (शुक्रवार) को जुमे की नमाज के बाद राजधानी रांची में जमकर हिंसा हुई थी. इसमें पुलिस प्रशासन के कई अधिकारी, जवान और प्रदर्शनकारी घायल हो गये. इस दौरान एक प्रदर्शनकारी की भी मौत हो गई. हंगामे और हिंसा के कारण राजधानी में इंटरनेट सेवाएं ठप कर दी गईं। शहर का माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया था कि प्रशासन को धारा 144 लगानी पड़ी. जिला प्रशासन ने लालपुर, लोअर बाजार, डेली मार्केट, हिंदपीढ़ी, जगन्नाथपुर, कोतवाली थाना, सुखदेव नगर, पंडरा ओपी, चुटिया में धारा 144 लगा दी थी. राजधानी के डोरंडा और अरगोड़ा थाना क्षेत्र और इन इलाकों में सड़कों पर 4 या उससे अधिक लोगों के एक साथ जमा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.