झारखंड हाई कोर्ट ने रिम्स में लैब टेक्नीशियनों की नियुक्तियां रद्द कीं, जानिए क्या है वजह?
रांची: रिम्स, रांची में लैब टेक्नीशियनों की नियुक्ति मामले में हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. झारखंड हाई कोर्ट ने रिम्स में लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति रद्द कर दी है. साथ ही हाई कोर्ट ने रिम्स को 12 सप्ताह के अंदर नई मेरिट लिस्ट बनाकर नियुक्ति करने का निर्देश दिया है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था जो मंगलवार को सुनाया गया।
रिम्स प्रबंधन को नई मेरिट लिस्ट तैयार करने का आदेश दिया गया है
बता दें कि रिम्स प्रबंधन ने साल 2019 में लैब टेक्निशियन के 33 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था. इसका रिजल्ट 2020 में जारी किया गया. जिसके बाद सभी की नियुक्ति भी कर दी गई. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में रिम्स प्रबंधन को नियुक्ति प्रक्रिया के तहत इंटरव्यू के नाम पर ली जाने वाली स्किल टेस्ट को खत्म कर नई मेरिट लिस्ट बनाकर नये तरीके से नियुक्ति करने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने प्रार्थी को रिम्स प्रबंधन को आवेदन देने का निर्देश दिया है. आवेदन मिलने के 12 सप्ताह के अंदर रिम्स प्रबंधन को नई मेरिट लिस्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया है.
याचिकाकर्ता को क्या कहना था
याचिकाकर्ता ने कहा कि आयोग ने लिखित परीक्षा और अनुभव के अलावा कौशल परीक्षा के आधार पर भी अंक जोड़े। जून 2022 में हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे मंगलवार (9 जनवरी 2023) को सुनाया गया।