ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज कर दीं
रांची/डेस्क: ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका दिया है. टाइटल सूट को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की सभी (5) याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं. जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने मामले में यह फैसला सुनाया है.
जानकारी के लिए बता दें, मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष के 1991 के मामले को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने 1991 में वाराणसी अदालत में दायर मूल मुकदमे की स्थिरता को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 8 दिसंबर 2023 को सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर कुल 5 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही थी, जिनमें से 3 याचिकाएं एएसआई सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ थीं. और 2 याचिकाएँ सिविल मुकदमे की पोषणीयता के विरुद्ध थीं। इनमें से दो याचिकाओं में 1991 में वाराणसी की जिला अदालत में दायर मूल मुकदमे की स्थिरता और 3 याचिकाओं में अदालत परिसर के सर्वेक्षण आदेश को चुनौती दी गई थी।
दरअसल, मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का जिक्र करते हुए कहा था कि इस कानून के तहत ज्ञानवापी परिसर में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती.