सुप्रीम कोर्ट ने अवैध खनन मामले की सीबीआई जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है
रांची: साहिबगंज जिले में अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी पंकज मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंकज मिश्रा की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने साहिबगंज में अवैध खनन की सीबीआई जांच पर रोक लगाने की मांग की थी. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्ट की पीठ ने साहिबगंज में अवैध खनन की सीबीआई जांच के आदेश देने वाले झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने मामले को 15 दिसंबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
झारखंड हाई कोर्ट ने दिए सीबीआई जांच के आदेश
झारखंड हाई कोर्ट ने साहिबगंज में अवैध खनन मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था. जिसे पंकज मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. आरोपी पंकज मिश्रा फिलहाल न्यायिक हिरासत में है. उन्हें जुलाई 2022 में गिरफ्तार किया गया था।