सुप्रीम कोर्ट निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर 14 दिसंबर को सुनवाई करेगा
रांची: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. सुनवाई SC के जज जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की कोर्ट में हुई. मामले में सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से सहायक सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने दलीलें दीं, जबकि निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की ओर से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने दलीलें दीं.
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने कोर्ट को बताया कि सिंघल से जुड़े इस मामले में दो अहम गवाहों के बयान ट्रायल कोर्ट में दर्ज हो चुके हैं. हालाँकि, एक गवाह का बयान दर्ज नहीं किया जा सका क्योंकि वह चुनाव ड्यूटी पर था। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर तय की।
पूजा सिंघल ने 12 अप्रैल को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था.
12 अप्रैल 2023 को पूजा सिंघल ने रांची ईडी की विशेष अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया. तब से वह होटवार जेल (बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल) में बंद हैं. पूजा सिंघल को राज्य के खूंटी जिले में मनरेगा घोटाला मामले में ईडी ने 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था.